Rail Ticket Cancellation Rules: 8 घंटे के अंदर टिकट कैंसिल किया तो पैसा डूबेगा, रेलवे के नए नियम लागू
नई दिल्ली. ट्रेन से सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर है. रेलवे ने टिकट कैंसिलेशन के नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जिससे यात्रियों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा. अब टिकट कब कैंसिल किया जा रहा है, उसी के हिसाब से रिफंड तय होगा. नए नियम 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2026 के बीच चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाएंगे.

क्या बदला है नियम?
Rail Ticket Cancellation Rules 2026 रेलवे के नए नियमों के अनुसार, कन्फर्म टिकट कैंसिल करने पर अब पहले से ज्यादा सख्ती होगी. जैसे-जैसे ट्रेन का समय नजदीक आएगा, रिफंड कम होता जाएगा.
रिफंड का नया फॉर्मूला समझिए
| समय (ट्रेन से पहले) | कटौती (Deduction) | रिफंड (Refund) |
|---|---|---|
| 72 घंटे से पहले | केवल न्यूनतम चार्ज कटेगा | सबसे ज्यादा रिफंड मिलेगा |
| 72 से 24 घंटे के बीच | किराए का लगभग 25% कटेगा | 75% तक रिफंड मिलेगा |
| 24 से 8 घंटे के बीच | किराए का लगभग 50% कटेगा | 50% रिफंड मिलेगा |
| 8 घंटे से कम समय बचा हो | पूरा पैसा कट जाएगा | कोई रिफंड नहीं मिलेगा |
सबसे बड़ा बदलाव क्या है?
पहले नियम के अनुसार ट्रेन छूटने से 4 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल करने पर ही रिफंड बंद होता था. लेकिन अब इसे बढ़ाकर 8 घंटे कर दिया गया है. यानी अगर आप ट्रेन के समय से 8 घंटे के अंदर टिकट कैंसिल करते हैं, तो पूरा पैसा डूब जाएगा.
TDR का विकल्प रहेगा अलग
अगर यात्री किसी खास स्थिति में सफर नहीं कर पाता है, तो TDR (Ticket Deposit Receipt) फाइल करने का विकल्प अलग से मौजूद रहेगा, जिसके अपने नियम लागू होंगे.
यात्रियों के लिए सलाह
रेलवे के इस नए नियम के बाद यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना पहले से तय करनी होगी. आखिरी समय में टिकट कैंसिल करना अब भारी पड़ सकता है.
