Delhi Liquor Policy Case : शराब नीति केस में केजरीवाल को बड़ी राहत
कोर्ट ने कहा – न साजिश, न भ्रष्टाचार के सबूत

नई दिल्ली। दिल्ली की बहुचर्चित शराब नीति (Liquor Policy) मामले में आखिरकार अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को राहत दे दी है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि इस मामले में न तो कोई ठोस सबूत मिले और न ही किसी आपराधिक साजिश का प्रमाण सामने आया।
करीब चार साल तक चली जांच, गिरफ्तारी और राजनीतिक विवाद के बाद आए इस फैसले ने देश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है।
कोर्ट ने क्यों दी राहत
अदालत ने अपने आदेश में साफ कहा कि शराब नीति में किसी बड़ी साजिश या आपराधिक इरादे का कोई प्रमाण नहीं मिला.
कोर्ट ने यह भी माना कि जांच एजेंसी द्वारा पेश की गई चार्जशीट में कई कमियां थीं और आरोप न्यायिक जांच की कसौटी पर टिक नहीं पाए.
जज ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला भी स्थापित नहीं हो सका, इसलिए आरोप तय करने का आधार नहीं बनता.
क्या था शराब नीति विवाद
दिल्ली सरकार ने 2021-22 में नई शराब नीति लागू की थी, जिसके तहत सरकारी दुकानों की जगह निजी खिलाड़ियों को लाइसेंस देने की व्यवस्था की गई थी, बाद में इस नीति पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और जांच शुरू हुई.
आरोप था कि लाइसेंस देने में कथित रूप से नियमों में ढील दी गई और कुछ कारोबारियों को फायदा पहुंचाया गया। इसी मामले में केंद्रीय एजेंसियों ने जांच शुरू की थी.
जेल भी गए थे केजरीवाल और सिसोदिया
इस मामले ने उस समय बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया था जब मार्च 2024 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था, वे जेल जाने वाले देश के पहले कार्यरत मुख्यमंत्री बने थे.
पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी लंबे समय तक जेल में रहे थे.
फैसले के बाद भावुक हुए केजरीवाल
दिल्ली सी एम रेखा गुप्ता की प्रतिक्रिया
फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल भावुक नजर आए और उन्होंने कहा कि यह “सच की जीत” है, उन्होंने आरोप लगाया कि यह मामला राजनीतिक साजिश का हिस्सा था.
मामला अभी खत्म नहीं
हालांकि यह मामला पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, केंद्रीय जांच एजेंसी CBI ने इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है.
इस वजह से आने वाले समय में इस केस पर कानूनी लड़ाई जारी रहने की संभावना है.
